महाराष्ट्र सरकार कल शाम पांच बजे तक कराये फ्लोर टेस्ट, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करें: सुप्रीम कोर्ट


महाराष्ट्र में सरकार बनने बिगड़ने की नाटकीय प्रक्रिया के बीच सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने कल 27 नवम्बर 2019 को पांच बजे के पहले विधायकों को शपथ ग्रहण कराने और पांच बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है । किसी के समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब 162 विधायक शिवसेना , कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं , तो भाजपा और अजीत पवार मिलकर सरकार कैसे बना रहे हैं ।


                ( आमोद उपाध्याय )
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है। कोर्ट ने साथ ही आदेश दिया कि प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त हो । कोर्ट ने कहा कि विधायकों की शपथ के बाद शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट पूरा हो जाना चाहिए । कोर्ट ने साफ किया कि गुप्त मतदान नहीं हो और फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट हो। कोर्ट ने यह भी साफ किया प्रोटेम स्पीकर ही फ्लोर टेस्ट करवाएंगे।



सुप्रीम कोर्ट ने की कई अहम टिप्पणी


जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि कोर्ट और विधायिका पर लंबे समय से बहस चल रही है। कोर्ट ने कहा कि अभी अंतरिम बात करनी है। कोर्ट ने कहा कि अभीतक विधायकों की शपथ नहीं हुई है। लोगों को अच्छे शासन की जरूरत है।
3 दलों की याचिका पर आया फैसला
शीर्ष अदालत ने फणनवीस सरकार को शपथ दिलाने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कांग्रेस , एनसीपी और शिवसेना की याचिका पर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था ।



बता दें कि कल शाम कांग्रेस , राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने मुम्बई के होटल ग्रैंड हयात में एक सौ बासठ विधायकों की परेड कराई , और गठबंधन के साथ रहते हुए सरकार बनाने की प्रतिबद्धता की शपथ भी दिलाई गयी । इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे , शरद पवार , सुप्रिया सुले , अशोक चव्हाण , मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी प्रमुख नेता मौजूद थे ।


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