15 जनवरी तक धारा 144 लागू , शांति एवं सावधानी से होंगी परीक्षाएं , कहीं भी न जुटाएं भीड़

तारकेश्वर टाईम्स  (हि0दै0)


बस्ती ( उ0प्र0 सू.वि. ) । भारत सरकार द्वारा ऐसे हिन्दू, सिख, बौद्ध , जैन, पारसी व ईसाई व्यक्ति जो अन्य देशों से आकर निवास कर रहे है , उन्हें नागरिकता का आधार दिये जाने के संबंध में पारित अधिनियम के विरोध में देश व प्रदेश में जगह-जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में जनपद बस्ती में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए तत्काल प्रभाव से धारा -144 लागू कर दी गयी है । उक्त जानकारी अपर जिलाधिकारी रमेश चन्द्र ने दी है । 



उन्होने बताया कि दिनांक 19 दिसम्बर 2019 तक राजकीय पालीटेक्निक परीक्षा, दिनाॅक 22 दिसम्बर 2019 को टीईटी की परीक्षा तथा 25 दिसम्बर 2019 क्रिसमस डे से दिनांक 01.01.2020 की रात तक नववर्ष मनाया जाता है , जिससें लोगों द्वारा जगह - जगह पर कार्यक्रम का आयोजन कर नृत्य करना, पटाखे छोड़ना आदि कार्य सम्पन्न किया जाता है । उक्त त्योहारों / पर्वो को निर्विवाद एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने तथा आपस में भाई-चारा , साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए , आसामाजिक तत्वों द्वारा दंगा फसाद साम्प्रदायिक भावनों को भड़काने आदि अप्रिय घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश का लगाया जाना आवश्यक है । जनहित में तात्कालिक प्रभाव से धारा - 144 सीआरपीसी का प्रतिबन्धात्मक आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2019 से 15 जनवरी 2020 तक लागू किया जा रहा है ।    उन्होने बताया कि निषेधात्मक आदेश की अवधि में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पाॅच या पाॅच से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्र नही होगा । किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा सभा , धरना प्रदर्शन जैसा कार्यक्रम नही किया जायेंगा , जिससे विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । सार्वजनिक स्थलों अपने भवनों की छतों पर कंकड़-पत्थर , ईट , खाली बोतले आदि का संग्रह कोई भी व्यक्ति नही करेगा ।
उन्होने बताया कि धारा 144 के दौरान कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी शस्त्र खुलेआम तथा अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक , पिस्टल , तलवार , कटार , भाला-चाकू आदि हथियारों को लेकर नही चलेगा, न ही किसी को ऐसा करने के लिए उकसायेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन धार्मिक स्थलों की पवित्रता को भंग करने वाला कृत्य नही करेंगा । किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई अफवाह नही फैलाया जायेंगा न ही सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के डी0जे0 इत्यादि बजाया जाायेगा । सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित होगा तथा बिना अनुमति के कोई जुलूस भी नही निकाला जायेगा । 
उन्होने बताया कि परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर के भीतर पाॅच या पाॅच से अधिक व्यक्ति एकत्र नही होंगे । परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थी एवं परीक्षको तथा परीक्षा संचालन से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रवेश नही करेंगा । परीक्षा केन्द्र के आस-पास 300 मीटर के भीतर लाउडस्पीकर का प्रयोग नही करेगा । कोई भी परीक्षार्थी नकल सामग्री नही लेकर जायेगा । 
उन्होने बताया कि डियूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, सिख सम्प्रदाय के लोग कृपाण धारण कर सकते है, वृद्ध, दिव्यांग, दृष्टिवाधित सहारे के लिए छड़ी अथवा लाठी लेकर चल सकेंगे।
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