आधार पैन लिंकिंग डेट बढ़ी
तारकेश्वर टाईम्स (हि0दै0)
नई दिल्ली । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार (30 दिसंबर) को आधार और पैन को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी । आयकर भरने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बेहद जरूरी है ।
सीबीडीटी ने कहा कि 'आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139एए की उपधारा 2 के तहत आधार के साथ पैन को जोड़ने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।' सरकार की तरफ से कहा गया था कि अंतिम तारीख (31 दिसंबर) बीत जाने के बाद आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है। इसको लेकर आयकर विभाग ने कई बार सार्वजनिक सूचना भी जारी की थी। हालांकि आखिरी तक को आगे बढ़ाने के बाद फिलहाल करोड़ों लोगों को सरकार ने राहत दे दी है। लोगों को 3 महीने का अतिरिक्त समय मिला है ।
यह पहला मौका नहीं है जब सरकार ने इस डेट को आगे बढ़ाया हो इससे पहले 31 सितंबर को आधार-पैन लिंकिंग के लिए अंतिम तारीख घोषित की गई थी , जिसे बढ़ाकर 30 दिसंबर किया गया था । बता दें कि वित्त मंत्रालय द्वारा 31 मार्च को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, जिसके पास भी पैन कार्ड है और आधार कार्ड दोनों है उन्हें दोनों को जोड़ना होगा। इस वर्ष की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने भी पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा था ।
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