सामूहिक विवाह योजना यानि नारी सशक्तिकरण
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आॅनलाइन आवेदन करना पड़ता है जिसमें मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना होता है। इस विवाह का पूरा खर्च सरकार उठाती है। एक जोड़े के विवाह पर 51 हजार रु0 सरकार द्वारा दिया जाता है। जिसमें दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में 35 हजार रु0 की धनराशि दी जाती है। विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री यथा कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि क्रय करने के लिए 10 हजार रुपये तथा प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर खर्च के लिए 6 हजार रु0 व्यय किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को पुत्री की शादी में कोई धनराशि व्यय नहीं करना पड़ता। प्रदेश सरकार पूरे विवाह का व्यय वहन करती है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन प्रदेश के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के गरीब पात्र परिवारों द्वारा लिया जा रहा है।
वर्तमान सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु कल्याणकारी साबित हुई है। प्रदेश सरकार का ध्येय है कि गरीब लोग पुत्रियों को बोझ न समझें। उन्हें अच्छी शिक्षा दें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। पुत्रियों को समाज में अच्छा संस्कार और सम्मान दिया जाय जिससे उनका अच्छी तरह शारीरिक एवं मानसिक विकास हो। अच्छी शिक्षा व संस्कार से पुत्रियां समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पुत्रियों के जन्म से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य सहित उनके विवाह तक का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्तमान सरकार ने प्रदेश में योजना के लागू होने से अब तक एक लाख से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया है। प्रदेश के सभी पात्र परिवार इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाते हुए सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं।
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