सोमवार सायं से बन्द रहेंगी शराब व भांग की दुकानें
तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)
बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) । जिला मजिस्ट्रेट / लाइसेन्स प्राधिकारी आशुतोष निरंजन ने आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए होली के अवसर पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद बस्ती की समस्त थोक एवं फुटकर शराब की दुकानों को नौ मार्च सोमवार को सायं पांच बजे से दस मार्च मंगलवार तक पूरी तरह बन्द रहेंगी ।
इस सम्बन्ध में जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अनुज्ञापनों सीएल-2, एफएल-2/2बी, एफएल-16/17 व देशी/विदेशी/वीयर/माडल शाप/एफएल-6 (समिश्र-बार) भाॅग व ताड़ी की दुकानों को दिनाॅक 09.03.2020 को सायं 05.00 बजे से तथा रंग पर्व होली के दिन 10.03.2020 को सम्पूर्ण दिवस बन्द रखने का आदेश दिया है। उक्त बन्दी के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।
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