फसल बीमा भुगतान न देने पर सोम्पो कं. पर एफआईआर

तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)


बस्ती  (उ.प्र.) । जनपद में प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुई गेहूं की फसल का सर्वे कर किसानों को फसल बीमा का लाभ न दिये जाने के मामले में बीमा कम्पनी के खिलाफ कोतवाली बस्ती में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है ।   



 जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अति वृष्टि , ओला वृष्टि और तेज हवाओं आदि के कारण गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शासनादेश के अनुसार बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा दस कैलेंडर दिवस में क्षति का आंकलन कर फसल का लाभ दिया जाना था । इसमें बीमित कृषक के खेत स्तर फसल के उत्पादन लागत में हुए व्यय के अनुरूप क्षति का आंकलन करते हुए किसानों को उसकी भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति दिया जाना था । इसके बाद पन्द्रह कैलेण्डर दिवस के भीतर आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में हुए व्यय के अनुरूप बीमित कृषको को क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए थी । इस सम्बन्ध में बीमा कम्पनी ने प्रशासन को कोई सूचना और विवरण उपलब्ध नहीं कराया है । यहां तक कि कम्पनी ने भुगतान के सम्बन्ध में भी प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी है । कृषकों को फसल बीमा योजना का लाभ दिये जाने की जिम्मेदारी सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड राणा प्रताप मार्ग लखनऊ की है ।  



कृषकों को नुकसान हुई फसल का मुआवजा न मिलने के लिए जिम्मेदार और धोखाधड़ी मानते हुए कोतवाली बस्ती में मुअसं. 207/ 20 पर भादवि. की धारा  420 के अन्तर्गत अट्ठाईस अप्रैल को मुकदमा दर्ज कराया गया है । इस मामले में सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के सर्वेयर के विरूद्ध उपनिदेशक कृषि डॉ. संजय कुमार त्रिपाठी ने मुकदमा दर्ज कराया है ।
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