दो ही असलहे रख सकेंगे लाइसेंसी


(सौरभ श्रीवास्तव) 


लखनऊ। गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है कि राजधानी के लाइसेंसधारक दो से अधिक हथियार नहीं रख सकेंगे। जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं, उनको तीसरा जमा कराना होगा। पिछले साल ही गृह मंत्रालय ने नयी आयुध नियमावली को मंजूरी दी थी। इसके तहत अब शस्त्र लाइसेंस तीन के बजाए 5 साल में नवीनीकरण कराया जा सकेगा। डीएम अभिषेक प्रकाश की ओर से इस आशय का आदेश आज जारी कर दिया गया।    



लखनऊ के सिटी मजिस्ट्रेट एसपी सिंह ने बताया कि शस्त्र लाइसेंसधारकों को लाइसेंस रिन्यूवल कराते समय हलफनामा देकर यह बताना होगा कि उसके पास दो से ज्यादा शस्त्र नहीं हैं। आधिकारिक तौर पर लाइसेंस जमा न करने पर तीसरा लाइसेंस निरस्त माना जाएगा। शस्त्र लाइसेंस के रिन्यूवल के समय को भी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। 


लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश की ओर से आदेश जारी किया गया है। 


सिंह के मुताबिक अब राजधानी में कोई भी शस्त्र धारक दो से अधिक असलहे नहीं रख सकेगा। जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं उनको तीसरा थाने, पुलिस लाइन या शस्त्र की दुकान में जमा कराना होगा। पिछले साल ही गृह मंत्रालय ने नयी आयुध नियमावली को मंजूरी दी थी। इसके तहत अब शस्त्र लाइसेंस 3 के बजाए 5 साल में नवीनीकरण कराया जा सकेगा। 


सिटी मजिस्ट्रेट एसपी सिंह ने कहा कि 30 जून तक यूनिक आईडी नंबर लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कई बार नोटिस के बावजूद जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों ने यूनिक आइडेंटीफिकेशन नंबर (UIN) नहीं लिया है उनका 30 जून के बाद लाइसेंस अवैध माना जाएगा। करीब एक हजार ऐसे शस्त्र धारक हैं, जिन्होंने अब तक अपना यूआईएन नहीं लिया है।


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