बस्ती : विधान परिषद चुनाव कल, पोलिंग पार्टियां रवाना
(विशाल मोदी)
बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) । उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर - फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक मतदान एक दिसम्बर को प्रातः आठ बजे से सांय पांच बजे तक होगा। उक्त जानकारी जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए तैयार सभी मतदेय स्थलों पर मतदान पार्टी पुलिस बल के साथ पहुॅच गयी है। उन्होंने बताया कि बस्ती जिले में 13 ब्लाक रामनगर, रूधौली, सल्टौआ, साऊघाट, गौर, परसरामपुर, विक्रमजोत, हर्रैया, बस्ती, कप्तानगंज, बहादुरपुर, बनकटी, कुदरहाॅ के ब्लाक मुख्यालय भवन तथा नगर पालिका परिषद बस्ती कुल 14 मतदेय स्थल बनाये गये है। जिले में कुल 1998 मतदाता है।
पोलिंग पार्टी रवाना करते समय सीआरओ नीता यादव, अपर उप जिलाधिकारी सुखवीर सिंह एवं राजेश सिंह, सभी उप जिलाधिकारी / जोनल मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित रहें। मतदान पार्टी द्वारा मतपत्र, बैलट बाॅक्स, स्टेशनरी एवं अन्य सामाग्री प्राप्त किया गया एवं इसका मिलान किया गया। मतदान पार्टी के साथ पुलिस बल भी तैनात किया गया है।
उन्होंने बताया कि मतदेय स्थल पर 200 मीटर के दायरे में मतयाचना करना पूरी तरह प्रतिबन्धित है। सेक्टर मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करेंगे कि उक्त दायरे में किसी प्रत्याशी का कोई टेन्ट, पोस्टर, बैनर, पम्पलेट आदि प्रदर्शित न हों। उन्होंने मतदाताओ से अपील किया है कि वे कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए मतदान के समय सोशल डिस्टेन्सिंग मेनटेन करें तथा मास्क अवश्य लगाये। उन्होने बताया कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग, सेनेटाइजेशन की व्यवस्था की गयी है। पोलिंग पार्टियां रवाना, देखें वीडियो : -
जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि अभिकर्ता प्रयोग किए जाने वाले मतपत्रों का प्रथम एवं अन्तिम क्रमांक नोट कर सकेंगे परन्तु मतदाता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मतपत्र का क्रमांक नोट नही करेंगे। प्रत्येक मतदेय स्थल पर पीठासीन अधिकारी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची चस्पा करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता मतदेय स्थल पर पीठासीन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैगनी रंग के स्केच पेन का प्रयोग मतदान के लिए करेंगे। किसी अन्य पेन का प्रयोग करने पर मत अवैध हो जायेंगा। मतपत्र पर किसी प्रकार का चिन्ह बनाने, हस्ताक्षर करने या नाम लिखने पर भी मतपत्र अवैध हो जायेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने की स्थिति में अपनी पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेजों जैसे- आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पास्टपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायको/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओ, जिनमें संबंधित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मूलरूप में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र मूलरूप में मतदान स्टाफ के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि उ0प्र0 विधान परिषद मतदान के लिए सभी कर्मचारी जो इसमें बोनाफाइड मतदाता है को मताधिकार के प्रयोग हेतु 01 दिसम्बर को मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किया गया है।
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