बस्ती में डेढ़ महीने धारा 144
बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) । कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम, होली सहित अन्य त्यौहारो, हाइस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा एवं आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रखने हेतु जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने जनपद में धारा 144 लागू किया है, जो 15 मई 2021 तक प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
उन्होंने आदेश दिया है कि कोविड-19 के संबंध में अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथो की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानको का सख्ती से पालन किया जाय अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेंगी। सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ यथोचित कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने ने कहा कि भीड़-भाड़ वाले स्थलों यथा मार्केट, बाजार, सार्वजनिक परिवहन आदि में कोविड-19 के सुसंगत प्रोटोकाल एवं शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। किसी बन्द स्थान हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान/मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों की क्षेत्रफल 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही फेसमास्क, सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करने एवं कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवास एवं सेनिटाइजर की उपलब्धता अनिवार्य रूप से किया जाय।उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पड़ोसी देशों के साथ की गई संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा पर परिवहन की अनुमति होगी, इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति/ अनुमोदन/ ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कन्टेनमेन्ट जोन में लाकडाउन मात्र 14 दिन तक लागू रहेंगा। कन्टेनमेन्ट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग के स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी की ही अनुमति होंगी। उन्होने कहा कि समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बिमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रिया और 10 वर्ष की आयु से कम के बच्चों का घर के अन्दर अनिवार्य किया जाता है।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत राजनैतिक दलों धार्मिक संगठनों तथा समस्त विभागों के समस्त सरकारी सेवको तथा मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ/परिसंघ को धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नही होंगा। कोई भी सभा करने से पूर्व संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित/अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाल, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटकर पदार्थ जैसे हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नही चलेंगा। उन्होने कहा कि लाइसेंसी शस्त्र धारको को खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबन्धित किया गया है। कोई भी व्यक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग नही करेगा।
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