बस्ती : पन्द्रह अप्रैल तक धारा 144 लागू

 

                             (विशाल मोदी) 

बस्ती (सू.वि.उ.प्र.)। जिला मजिस्ट्रेट सौम्या अग्रवाल ने पूरे जनपद में जनहित में तत्काल प्रभाव से 15 अप्रैल 2022 तक धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। उन्होंने बताया कि हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा, 10 मार्च को सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 के मतगणना का परिणाम घोषित होने के पश्चात रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, 17 व 18 मार्च को होली का त्यौहार, 10 अप्रैल को रामनवमी एवं आगामी त्यौहारों/पर्वो तथा कोविड-19 प्रोटोकाल/गाइडलाईन आदि के दृष्टिगत यह आदेश लागू किया जा रहा है। इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

 जिलाधिकारी ने कहा कि भीड़-भाड़ वाले स्थलों यथा मार्केट, बाजार, सार्वजनिक परिवहन आदि में कोविड-19 के सुसंगत प्रोटोकाल एवं शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। उन्होने कहा कि परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ एकत्र नही होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत राजनैतिक दलों धार्मिक संगठनों तथा समस्त विभागों के समस्त सरकारी सेवको तथा मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ/परिसंघ को धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगा। उन्होने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नही होंगा। कोई भी सभा करने से पूर्व संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होंगी।
 डीएम सौम्या अग्रवाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित/अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाल, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटकर पदार्थ जैसे हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नही चलेंगा। उन्होने कहा कि लाइसेंसी शस्त्र धारको को खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबन्धित किया गया है। कोई भी व्यक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग नही करेगा।

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