अतीक अहमद की 76 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क
साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की 76 कराेड़ रुपये की अचल संपत्ति बुधवार को और कुर्क कर ली गई। पुलिस प्रशासन व राजस्व की टीम ने धूमनगंज के पीपलगांव रहीमाबाद और अकबपुर स्थित 12 बीघा जमीन को जब्त करते हुए उस पर नोटिस बोर्ड लगाया।
(बृजवासी शुक्ल)प्रयागराज। गुजरात के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की 76 कराेड़ रुपये की अचल संपत्ति बुधवार को और कुर्क कर ली गई। पुलिस, प्रशासन व राजस्व की टीम ने धूमनगंज के पीपलगांव, रहीमाबाद और अकबपुर स्थित 12 बीघा जमीन को जब्त करते हुए उस पर नोटिस बोर्ड लगाया। कुर्क की गई संपत्ति का नोडल एसडीएम सदर को बनाया गया है और धूमनगंज पुलिस उसकी देखरेख करेगी। कोई व्यक्ति उस जमीन से छेड़छाड़ या कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले 12 अगस्त को रसूलपुर कोइलहा में 24 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई थी।
खुल्दाबाद के चकिया मोहल्ला निवासी अतीक अहमद इंटर स्टेट (आइएस)-227 गैंग का लीडर है। वह खुल्दाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर है और माफिया घोषित है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 96 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अधिकारियों का कहना है कि अतीक के विरुद्ध गैंगस्टर का भी मुकदमा कायम है, जिसकी विवेचना इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश कुमार मौर्या कर रहे हैं। विवेचना के दौरान पता चला कि माफिया अतीक ने अपराध के जरिए रहीमाबाद में अपने नाम व पीपलगांव उर्फ शाहा व अकबरपुर में अपनी बीवी शाइस्ता परवीन के नाम पर 12 बीघा जमीन ली थी। इस संबंंध में कुछ दिन पहले जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसे गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 ((1) कुर्क करने का आदेश हुआ था।करीबियों की प्रापर्टी भी हो रही चिन्हित
माफिया अतीक के साथ ही उसके करीबियों की भी प्रापर्टी को चिंहित किया जा रहा है। पुलिस राजस्व विभाग से अलग-अलग संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अतीक के साथ रहकर तमाम लोगों ने अपराध के जरिए करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की है, जिनका पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी शैलेष कुमार पाण्डेय ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक की तीन और संपत्ति को कुर्क किया गया है। दूसरी संपत्तियों के बारे मे जानकारी जुटाई जा रही है, जिनका पता चलने पर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।➖ ➖ ➖ ➖ ➖
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