हाईकोर्ट के आदेश पर बहाल हुए बर्खास्त शिक्षक उदय सिंह

 

                 (विशाल मोदी)

बस्ती (उ. प्र.)। हरैया विकासखंड के कंपोजिट विद्यालय रेवरादास पर कार्यरत शिक्षक उदय प्रताप सिंह को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार तिवारी ने उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में पद और वेतन सहित बहाल कर दिया है। 30 दिसंबर 2022 को मृतक आश्रित नियमावली के प्रावधानों के विपरीत नियुक्ति मामले में उदय प्रताप सिंह को बर्खास्त कर दिया गया था।

इसके बाद उदय प्रताप सिंह ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील दायर किया, जिसमें न्यायालय ने बीएसए बस्ती के आदेश को रद्द करते हुए सवेतन बहाली का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बीएसए द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार स्पेशल अपील दायर किया गया जिसको रद्द करते हुए न्यायालय ने सिंगल बेंच के फैसले को सही माना। फिर पुनः विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील को भी सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।
बीएसए बस्ती द्वारा शिक्षक उदय प्रताप सिंह की बहाली को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मार्गदर्शन मांगा गया जिसके क्रम में गत 14 जून 2024 को सचिव ने उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने हेतु बीएसए को निर्देशित किया था। जिसके फलस्वरुप बीएसए अनूप कुमार तिवारी ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश के क्रम में शिक्षक उदय प्रताप सिंह को पद और वेतन सहित बहाल कर दिया है।

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